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उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर 31 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहने के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है।

  • उत्तराखंड में रात का कर्फ्यू सुबह 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
  • सभी बाजार सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही खुले रहेंगे।
  • कोरोनावायरस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सभी जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, सैलून 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • उत्तराखंड में सभी स्विमिंग पूल और वाटर पार्क 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।
  • खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान खोले जाएंगे।
  • विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आयोजन स्थल पर लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
  • 31 जनवरी 2022 तक रैलियों और धरना की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबों को केवल 50% क्षमता से कम भोजन संचालित करने की अनुमति होगी।
  • राज्य में आंगनबाडी केंद्र और 12वीं कक्षा के सभी शिक्षण संस्थान 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे।

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