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पौड़ी में बिना मान्यता के चल रहा था स्कूल, पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज ने लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना।

मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज मंगलवार को पौड़ी शहर के सेंट थॉमस स्कूल के औचक निरीक्षण को पहुंचे। सीईओ ने स्कूल में नर्सरी से लेकर 12 कक्षा तक के सभी दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक बिना मान्यता के संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके बावजूद यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

सीईओ ने बताया कि स्कूल आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य एवं निशुल्क बाल शिक्षा अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल द्वारा बिना मान्यता लिए बगैर ही सीधे आईसीएसई बोर्ड से संबद्ध होकर संचालित किया जा रहा था। सीईओ डॉ भारद्वाज ने विभागीय मान्यता लिए बगैर विद्यालय संचालित करने व विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर आरटीई एक्ट-2009 की धारा 18/19 के तहत स्कूल प्रबंधक पर 1 लाख का अर्थदंड लगाया है।

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इसके साथ ही नियमों की लगातार अवहेलना होने पर अलग से जुर्माना भी लगाया है। जिसके तहत स्कूल को नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 10 हजार रुपये प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने स्कूल प्रबंधक को जुर्माना राशि कोषागार में जमा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीईओ ने जिले में गैर कानूनी रूप से संचालित हो रहे 5 स्कूलों पर अभी तक कार्रवाई कर दी है।

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