पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां करें: भारत देश के अंदर पुलिस एक सरकारी या कानून प्रवर्तन एजेंसी है जो Public order और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैनात रहती है। इसके साथ ही उनके कुछ अन्य कर्तव्य भी है जैसे कि कानूनों को लागू करना, अपराधों को रोकना, किसी भी घटना की जांच करना और Justice system को बनाए रखना। आम तौर पर पुलिस अधिकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के कानूनों को लागू करने और जिस समुदाय की वे सेवा करते हैं उसकी भलाई की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित और अधिकृत किया जाता है। पुलिस समाज व देश के भीतर कानून और व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पुलिस वालों को देश की तथा देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाने के साथ- साथ उनको यह भी सिखाया जाता कि नागरिकों के साथ में वह किस तरह का का व्यवहार करें। ट्रेनिंग के दौरान, उनको प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है कि वह देश की, समाज की एवं देश में रहने वाले सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे।

परन्तु दुर्भाग्यवश अधिकतर ऐसा सुनने व देखने में आता है की पुलिस आम लोगो से साथ दुर्व्यवहार करती है। कभी- कभी तो पुलिस पैसे के लालच में आकर दोषी को छोड़ देती है। जिसके चलते पीड़ित को बहुत समस्या हो जाती है।

अगर आपके साथ भी कोई घटना घट जाती है और पुलिस आपके साथ गलत व्यवहार करती है तो आप उनकी शिकायत दर्ज करा सकते है। आज के इस लेख के ज़रिए हम आपकी यह जानने में सहायता करेंगे की पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां करें?

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पुलिस के खिलाफ शिकायत कहां करें?

यदि आप पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आपकी शिकायत की प्रकृति के आधार पर आपके पास कई सारे विकल्प हैं-

  • स्थानीय पुलिस स्टेशन: जहां आपके साथ घटना घटी है उस इलाके में मौजूद पुलिस स्टेशन में जाकर या जहां संबंधित अधिकारी तैनात हो, उधर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। वहां जाकर ड्यूटी ऑफिसर या स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) से बात करें और अपनी चिंताएं बताएं।
  • State Human Rights Commission: आपको अगर ऐसा लगता है कि पुलिस द्वारा आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो आप अपने संबंधित राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग(State Human Rights Commission) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य का अपना मानवाधिकार आयोग है।
  • National Human Rights Commission: आप National Human Rights Commission से संपर्क कर सकते हैं, जो पूरे भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों से निपटता है। उनके पास कानून प्रवर्तन एजेंसियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और कार्रवाई करने का पूरा- पूरा अधिकार है।
  • PIL: जनहित के व्यापक मुद्दों या व्यवस्थित समस्याओं से जुड़े मामलों में, आप संबंधित उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) में PIL(Public Interest Litigation) दायर कर सकते हैं।
  • Online Complaint: भारत के कई राज्यों के ऑनलाइन पोर्टल या ऐप बने हुए हैं जहां आप पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • स्थानीय मजिस्ट्रेट या न्यायिक प्राधिकरण: आप पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट या न्यायिक प्राधिकरण( Local Magistrate or Judicial Authority) से भी संपर्क कर सकते हैं।

पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करते समय निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए-

  • शिकायकर्ता का नाम
  • शिकायकर्ता का पता
  • शिकायकर्ता का संपर्क विवरण
  • उस अधिकारी का नाम जिसके विरुद्ध आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं
  • घटना स्थल पर गवाओं के नाम भी जोड़ें।

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